PM Kisan हर किसान को नहीं मिलता। योजना के संशोधित संचालन दिशानिर्देश साफ बताते हैं कि किसे लाभ मिलेगा और कौन बाहर रहेगा। नीचे सवालों के जवाब देकर 1 मिनट में अपना अनुमान देखें।
अंतिम सत्यापन: 19 अक्टूबर 2026 · जाँचे गए स्रोत: PM-KISAN संशोधित संचालन दिशानिर्देश, PIB बैकग्राउंडर।
यह स्वतंत्र जानकारी है। आवेदन, eKYC और स्टेटस का असली काम सिर्फ pmkisan.gov.in पर करें। हम कभी आधार, OTP या बैंक विवरण नहीं माँगते।
पात्रता जाँच (Eligibility Checker)
9 सवालों के जवाब दें। यह योजना के संशोधित दिशानिर्देशों में दिए अपात्रता नियमों पर आधारित है।
यह सिर्फ अनुमान है। अंतिम फैसला आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल और राज्य सरकार का सत्यापन ही करता है।
कौन पात्र है?
- भूमिधारक किसान परिवार — जिसके नाम राज्य के भू-अभिलेख में खेती की ज़मीन दर्ज हो।
- परिवार — पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे; एक परिवार को एक लाभ।
- कट-ऑफ तारीख — 01.02.2019 तक ज़मीन नाम पर; बाद में सिर्फ उत्तराधिकार से आई ज़मीन मान्य।
- MTS/ग्रुप-D — सरकारी विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पात्र हो सकते हैं।
कौन अपात्र है? (पूरी सूची)
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| संस्थागत भूमिधारक | संस्था, ट्रस्ट, कंपनी के नाम ज़मीन |
| संवैधानिक पद | पूर्व या वर्तमान |
| जनप्रतिनिधि | पूर्व/वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, मेयर, ज़िला पंचायत अध्यक्ष |
| सरकारी कर्मचारी | केंद्र/राज्य, PSU, स्वायत्त संस्था — सेवारत या रिटायर्ड (MTS/ग्रुप-D को छोड़कर) |
| पेंशनभोगी | ₹10,000 या ज़्यादा मासिक पेंशन (MTS/ग्रुप-D को छोड़कर) |
| इनकम टैक्स | पिछले असेसमेंट ईयर में टैक्स भरने वाले |
| पेशेवर | पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA, आर्किटेक्ट (प्रैक्टिस करते हुए) |
नोट- ये नियम परिवार के किसी भी सदस्य पर लागू होते हैं। जैसे — पत्नी के नाम ज़मीन है और पति सरकारी कर्मचारी है, तो परिवार अपात्र हो सकता है।
गलत घोषणा की सज़ा
आवेदन में स्व-घोषणा (self-declaration) होती है। गलत पाए जाने पर पूरा पैसा वापस करना पड़ता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अपात्र हैं और पैसा आया है तो ऑनलाइन रिफंड का तरीका देखें।
आम गलतियाँ और उनका हल
| गलती | क्या होता है | हल |
|---|---|---|
| सिर्फ अपनी आय देखना | परिवार अपात्र निकलता है | पति/पत्नी की नौकरी/टैक्स भी देखें |
| 2019 के बाद खरीदी ज़मीन | अस्वीकार/withheld | विरासत हो तो कागज़ रखें |
| रिटायर कर्मचारी की ₹10,000+ पेंशन | अपात्र | MTS/ग्रुप-D हों तो उसका प्रमाण |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
क्या छोटा दुकानदार/मज़दूर जिसके नाम ज़मीन है, ले सकता है?
हाँ, अगर वह ऊपर की किसी अपात्र श्रेणी में नहीं आता और ज़मीन उसके नाम दर्ज है।
2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन वाले?
शुरुआत में सीमा 2 हेक्टेयर थी, बाद में इसे सभी भूमिधारक किसानों के लिए बढ़ाया गया। अपात्रता नियम फिर भी लागू होते हैं।
आँगनवाड़ी/आशा कार्यकर्ता?
यह उनकी सेवा श्रेणी और राज्य के नियमों पर निर्भर है। कृषि विभाग से लिखित पुष्टि लें।
NRI किसान?
दिशानिर्देशों में भारत के भू-अभिलेख वाले भूमिधारक परिवारों की बात है; NRI की स्थिति के लिए राज्य से पुष्टि करें।
स्रोत
- PM-KISAN संशोधित संचालन दिशानिर्देश (PDF)
- PIB बैकग्राउंडर: 23वीं किस्त, 20 जून 2026 (PDF)
- PM-KISAN आधिकारिक पोर्टल (pmkisan.gov.in)
अपडेट लॉग
- 19 अक्टूबर 2026: दिशानिर्देश पैरा 2.3–2.4 और 3.3 के अनुसार नियम जाँचे।
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